Old Coins Sell Online: वे सभी भारतीय नागरिक जिनके पास में ₹1 या 50 पैसे के पुराने सिक्के हैं उन सभी के लिए RBI ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है । RBI ने साफ कर दिया है कि वह सभी नागरिक जिनके पास में 1 रुपए, 50 पैसे के पुराने सिक्के हैं वह बैंक में बिना किसी समस्या के इन सिक्कों को जमा कर सकते हैं । हालांकि RBI ने इन सिक्कों को बाजार में जारी करना बंद कर दिया है परंतु फिर भी यह सिक्के दुकानदारों द्वारा और बैंक द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।
पाठकों की जानकारी के लिए बता दें रिजर्व बैंक आफ इंडिया समय-समय पर विभिन्न प्रकार की करेंसी जारी करती है और पुरानी करेंसी को जारी करना बंद कर देती है । ऐसे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया अपने गठन से लेकर अब तक कई बार भारतीय करेंसी में बदलाव कर चुकी है। इसी क्रम में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कुछ समय पहले 50 पैसे के पुराने सिक्के जारी करना बंद कर दिया था । परंतु सिक्के जारी होना बंद होने के पश्चात भी बाजार में यह सिक्के पूरी तरह से वैध है ।यदि कोई व्यक्ति इन सिक्कों को दुकानदार अथवा बैंक को देना जाता है तो दुकानदार और बैंक इन सिक्कों को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते।
वैध हैं 1990 से 2000 के बीच जारी किए गए 50 पैसे के सिक्के
RBI ने हाल ही में जारी किए गए अपने नोटिफिकेशन में साफ कर दिया है कि RBI इन सिक्कों को बाजार में वापस जारी नहीं करेगी लेकिन इन सिक्कों के चलन पर अभी तक रोक नहीं लगाई गई है । आरबीआई द्वारा जारी किए गए यह सिक्के देश भर में मान्य है और वैध है।
हालांकि इस 1990 और 2000 के समय जारी किए गए यह ₹50 पैसे के सिक्के दुकानदार लेने से मना कर रहे हैं वहीं कुछ व्यापारी भी इस सिक्कों को लेने से इनकार कर रहे हैं परंतु आरबीआई ने इस पूरी प्रक्रिया को गलत ठहराया है । आरबीआई ने साफ कर दिया है कि कोई भी दुकानदार और व्यापारी ग्राहकों से इन सिक्कों को लेने से मना नहीं कर सकता।
बैंक देती है सिक्कों की एक्सचेंज वेल्यू
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने ग्राहकों के लिए भी यह साफ कर दिया है कि यदि ग्राहकों के पास में इस प्रकार के 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के पुराने सिक्के हैं तो ग्राहक बैंक में यह सिक्के लाकर जमा कर सकता है और इसके बदले निश्चित रकम प्राप्त कर सकता है।
यह सिक्के अभी भी लीगल टेंडर में है । हर बैंक द्वारा यह सिक्के स्वीकार्य जाएंगे और इन्हें पिघलाने के लिए टकसालों में भेज दिया जाएगा हालांकि सरकार अभी इस दाम के नए सिक्के बाजार में जारी नहीं कर रही है परंतु बैंक द्वारा यह सिक्के निश्चित रूप से स्वीकार्य जा रहे हैं।
क्या कहता है RBI का प्रावधान
RBI के सिक्के अधिनियम 2011 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति लेनदेन के समय ₹1000 से अधिक मूल्य के सिक्के देता है तो कोई भी दुकानदार ऐसे सिक्कों को लेने से मन नहीं कर सकता ।
वहीं 50 पैसे के मामले में कोई भी व्यक्ति ₹10 तक का एकमुश्त भुगतान कर सकता है । ऐसे में सभी दुकानदारों के लिए जरूरी है कि वह बैंक के निर्देश अनुसार लेनदेन के समय यह सिक्के स्वीकार करें।
वही कोई भी बैंक ₹1 के 1000 सिक्के और 50 पैसे के ₹10 तक के सिक्के स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। यदि कोई भी व्यक्ति अथवा एजेंसी इस बात का उल्लंघन करती है तो उन्हें आरबीआई की तरफ से सजा दी जा सकती है।
पुराने दुर्लभ सिक्कों को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म पर बेचें
इसके अलावा वे सभी ग्राहक जिनके पास में 50 पैसे 25 पैसे 5 पैसे 10 पैसे के पुराने विशेष सिक्के हैं वे लोग अपने इन सिक्कों को अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट पर बेच सकते हैं ।
हालांकि जानकारी के लिए बता दें यह सिक्के पूरी तरह से दुर्लभ होने जरूरी है ।यदि किसी भी व्यक्ति विशेष के पास में यह सारे पुराने सिक्के हैं जो दुर्लभ हैं जो कॉपर, सिल्वर तथा सोने जैसी विशेष धातुओं से बने हुए हैं व्यक्ति ऐसे सिक्कों को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म पर पंजीकरण कर महंगे दामों में बेच सकता है।
पाठकों की जानकारी के लिए बता दे 5 पैसे ,10 पैसे ,25 पैसे और 50 पैसे के दुर्लभ सिक्कों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी भारी मांग है । इन सिक्कों को खरीदने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में हजारों रुपए की कीमत लगाई जा रही है। यदि आपके पास में भी इस प्रकार की विशिष्ट सिक्के हैं तो आप भी अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म पर पंजीकरण कर इन सिक्कों को बेच सकते हैं।
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