ITR Refund: देशभर में Income Tax Department ने ITR भरने की तिथि को अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है । ऐसे में कई सारे लोग इनकम टैक्स रिटर्न काफी समय से पहले ही ITR File कर चुके हैं। समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (File Income Tax Return) करने वाले करदाताओं को अक्सर यह शिकायत होती है कि उन्हें टैक्स का रिफंड (Income Tax Refund) तय समय सीमा के अंदर नहीं मिलता। ऐसे में आज के इस लेख में हम आपको इसी के बारे में विस्तारित जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं। आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि क्यों कई बार समय से पहले Income Tax Return File करने के बाद में भी Income Tax Department द्वारा आपको ITR Refund समय पर नहीं चुकाया जाता? यदि ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए और ऐसा किस लिए हो रहा है?
जैसा कि हम में से बहुत सारे करदाताओं ने यह अक्सर देखा होगा की Income Tax Return File करने के बावजूद भी यह गारंटी नहीं होती है की इनकम टैक्स विभाग आपको तय समय सीमा के अंदर ही टैक्स का रिफंड चुकता कर देगा । इस पूरी प्रक्रिया में कई सारे घटक ऐसे होते हैं जो इस समय सीमा को और आगे बढ़ा देते हैं । यदि आप भी ऐसे टैक्स पेयर हैं जो ITR Refund की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं परंतु काफी लंबे समय से आपको Income Tax Return नहीं मिला है तो आपके लिए आज का यह लेख बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है । आज के इस लेख में हम आपको रिफंड में होने वाली देरी के कारण और इसके लिए क्या उपाय करें इसके बारे में विस्तारित रूप से बताने वाले हैं।
ITR Refund: आयकर रिफंड क्या होता है ?
इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले यह जानते हैं कि आयकर रिफंड आखिर होता क्या है ?
आयकर रिफंड का अर्थ होता है आपके द्वारा भरे हुए Tax में यदि आपने टैक्स के रूप में ज्यादा कर चुका दिया है तो आयकर विभाग आपको टैक्स की अतिरिक्त राशि रिफंड के रूप में आपके खाते में ट्रांसफर करता है । अर्थात यदि आपने TDS, TCS या एडवांस टैक्स के रूप में किये जाने वाली रकम का कर की रकम से ज्यादा भुगतान कर दिया है तो आपको इनकम टैक्स विभाग द्वारा refund issue किया जाएगा।
रिफंड में देरी होने के कारण
चलिए अब जानते हैं रिफंड में देरी होने के क्या कारण हो सकते हैं?
आपके द्वारा भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न का रिफंड समय पर आपके पास न पहुंचने के कई सारे कारण हो सकते हैं, उदाहरण के लिए यदि आपके रिफंड का अनुरोध आयकर विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है तो ऐसे में आपको आयकर विभाग द्वारा कोई भी रिफंड इशू नहीं किया जाता। आमतौर पर रिफंड अनुरोध अस्वीकार करने के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार होते हैं।
- यदि आयकर विभाग को ITR Return में की गई गणनाओं में कोई अंतर दिखाई देता है
- अथवा आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज गलत होते हैं
- अथवा यदि आपने रिटर्न में जो संख्याएं दर्ज की है वह गलत है तो ऐसे में आयकर विभाग आपका ITR Refund अनुरोध स्वीकार कर देता है।
- इसके अलावा गलत बैंक खाता संख्या होने की वजह से भी आयकर विभाग से रिफंड (Refund from Income Tax Department) मिलने में करदाताओं को और सुविधाएं झेलनी पड़ती है।
- समय पर रिफंड ना मिलने का एक और कारण होता है बैंक खाता सत्यापित ना होना। ऐसे में आयकर दाता के लिए जरूरी है कि वह बैंक खाता पहले से सत्यापित कर ले।
- बैंक खाते में गलत नाम होने की वजह से भी रिफंड का पैसा मिलने में आयकर दाताओं को असुविधाएं झेलनी पड़ती है ।
- वही आयकर दाता को यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि रिटर्न दाखिल करते समय आयकर दाता ने जो विवरण इनकम टैक्स विभाग को उपलब्ध कराए हैं बैंक खाते में वही विवरण होने आवश्यक है
- इसके अलावा कई बार आयकर विभाग को आपका रिटर्न प्रोसेस करने में समय लगता है ऐसे में आयकर दाता आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिफंड स्थिति देख सकते हैं ।
- वही रिकॉर्ड रिफंड दाखिल करने के 30 दिनों के बाद में आयकर दाता चाहे तो रिटर्न ही सत्यापित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आयकर दाता का आईएफएससी कोड वैध नहीं है तो ऐसे में भी रिटर्न हासिल करने में समय लग सकता है।
- इसके अलावा आयकर विभाग यदि रिटर्न की जांच कर रहा होता है तो मूल्यांकन पूरा होने में काफी समय लग जाता है ऐसे में रिफंड की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है।
- इसके अलावा आयकर दाता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आयकर दाता Form 26 में भारी जानकारी TDS की जानकारी से मेल खाती होनी आवश्यक है । यदि यह जानकारी टीडीएस की जानकारी से मिल नहीं खाती तो रिफंड मिलने में देर हो सकती है।
रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं?
चलिए अब जानते हैं यदि आपको अभी तक रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं?
जैसा कि हमने आपको बताया कि रिफंड ना मिलने के कौन-कौन से कारण हो सकते हैं।उपरोक्त दिए कारणों में से कई विभिन्न कारण की वजह से रिफंड मिलने में देर हो सकती है । ऐसे में यदि आप अपना रिफंड की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप रिफंड पुनः जारी करने के लिए आईटी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इस संपर्क करने के दौरान आपको अपना पैन नंबर सुनिश्चित करना होगा वही आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सारी जानकारी वैध हो।
रिफंड पुनः जारी करने की प्रक्रिया
यदि आपको अपना रिफंड पुनः जारी करना है तो आपको निम्नलिखित चरण दर चरण प्रक्रिया से गुजारना होगा
- सबसे पहले आपको e-filing portal पर जाकर अपने खाते में लॉगिन करना होगा।
- अपने खाते में लोगिन करने के बाद आपको माय अकाउंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- माय अकाउंट के विकल्प पर क्लिक करने के बाद यहां आपको Refund Re-Issue के विकल्प को चुनना होगा ।
- री इश्यू के विकल्प पर चयन करने के बाद अब आपको Refund Re-Issue Application पर क्लिक करना होगा ।
- इस एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां जरूरी विवरण दर्ज करने होंगे जैसे कि आपका पैन नंबर ,मूल्यांकन वर्ष ,रिफंड राशि इत्यादि ।
- इसके बाद आपको इसका ई सत्यापन पूरा करना होगा।
- सत्यापन होने के बाद आपको इस अनुरोध को सबमिट कर देना होगा।
How to check ITR refund status?
आयकर विभाग के पोर्टल पर अपने रिफंड की स्थिति कैसे चेक करें?
यदि आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो आप आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने रिफंड की स्थिति को चेक भी कर सकते हैं। स्थिति चेक करने के लिए आपको निम्नलिखित चरण प्रक्रिया इस्तेमाल करनी होगी
- सबसे पहले आपको आयकर विभाग के e filing portal पर जाना होगा ।
- पोर्टल के होम पेज पर आपको लॉगिन क्रैडेंशियल्स का इस्तेमाल कर लॉगिन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- लॉगिन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको यहां पर ई फाइल के विकल्प में आयकर रिटर्न के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
- आयकर रिटर्न के विकल्प पर क्लिक करने के बाद यहां आपको फाइल किया रिटर्न को देखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको यहां मूल्यांकन वर्ष की जानकारी भरनी होगी।
- मूल्यांकन वर्ष का चयन करने के बाद अब आपको विवरण देखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- विवरण देखें के की विकल्प पर क्लिक करते ही आपके पेज पर आपकी Refund Status आ जाती है।
निष्कर्ष: ITR Refund
इस प्रकार यदि आप भी Income Tax Return File कर चुके हैं और अब तक आपको रिफंड नहीं मिला है तो आप सबसे पहले उपरोक्त बताए गए कारण का पता कर सकते हैं । यदि आपके द्वारा कोई गलती नहीं हुई है तो आप आयकर विभाग को रिफंड री इशू करने का आवेदन कर सकते हैं अथवा re issue करने के आवेदन के पश्चात यदि आप चाहे तो समय-समय पर आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी रिफंड स्थिति भी चेक कर सकते हैं।
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